किसानों को अक्सर तब परेशानी का सामना करना पड़ता है जब बाढ़, सूखा या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे किसानों की मदद के लिए झारखंड सरकार ने Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को फसल बर्बाद होने पर आर्थिक मदद दी जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि बीमा योजनाओं की तरह किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। सरकार सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक मदद देती है। इस योजना के लिए भूमि-स्वामी और भूमिहीन दोनों तरह के किसान आवेदन कर सकते हैं। किसानों के नुकसान को कम करने और खेती में बुरे समय में उनकी मदद करने के लिए यह एक बेहतरीन कदम है। अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़े जिसमे हम आपको Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana के बारे में सब कुछ बताएंगे – यह क्या है, इसके लाभ, कौन आवेदन कर सकता है और कैसे आवेदन करें।

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना क्या है
झारखंड राज्य फसल राहत योजना झारखंड सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए शुरू की गई एक योजना है। यह योजना किसानों को बाढ़, सूखा या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें खराब होने पर पैसे देती है। यह कोई बीमा योजना नहीं है। किसानों को इसके लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। अगर किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हो जाती है तो सरकार सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक मदद देगी। इस योजना के लिए भूमि मालिक और भूमिहीन दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं। यह योजना किसानों को खराब मौसम के कारण फसल खराब होने पर पैसे की समस्या से बचाने के लिए शुरू की गई है। यह झारखंड के किसान परिवारों के लिए एक मददगार कदम है।
झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना का उद्देश्य
झारखंड राज्य फसल राहत योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने पर किसानों की मदद करना है। कई बार बाढ़, सूखा या भारी बारिश के कारण किसान अपनी फसल खो देते हैं। ऐसे समय में किसानों को पैसे की हानि होती है और उन्हें अपना घर चलाने में परेशानी होती है। यह योजना ऐसे किसानों को पैसे की मदद देती है ताकि वे नुकसान से उबर सकें। यह योजना किसानों को बड़े आर्थिक नुकसान से बचाने और उन्हें खेती जारी रखने की उम्मीद देने के लिए बनाई गई है। सरकार बिना किसी शुल्क या प्रीमियम के सीधे पैसे देकर बुरे समय में किसानों का साथ देना चाहती है। इससे राज्य में किसानों के लिए खेती सुरक्षित हो जाती है।
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मुख्य तथ्य Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana
योजना का नाम | झारखंड राज्य फसल राहत योजना |
शुरु की गई | झारखंड सरकार द्वारा |
विभाग | झारखंड कृषि विभाग |
योजना का उद्देश्य | प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने पर किसानों की मदद करना |
लाभार्थी | झारखंड के किसान |
लाभ | आर्थिक मदद |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://jrfry.jharkhand.gov.in/ |
पात्रता मापदंड
- आवेदक झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- भूमि-स्वामी और भूमिहीन दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं।
- फसल का नुकसान बाढ़, सूखा या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होना चाहिए।
- वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास एक वैध बैंक खाता होना चाहिए।
लाभ
- Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana किसानों को प्राकृतिक कारणों से फसल खराब होने पर आर्थिक मदद देती है।
- किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। उन्हें बस आवेदन करना होगा और अगर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उन्हें सीधे उनके बैंक खाते में पैसे मिल जाएंगे।
- इस पैसे का इस्तेमाल फिर से बीज खरीदने, परिवार का भरण-पोषण करने या फिर से खेती शुरू करने में किया जा सकता है।
- Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana भूमि मालिकों के साथ-साथ भूमिहीन किसानों के लिए भी है।
- यह उन गरीब किसानों के लिए एक बड़ी मदद है जिन्हें हर साल खराब मौसम के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। यह उन्हें बिना किसी चिंता के अपना खेती का काम जारी रखने में मदद करती है।
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आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक की कॉपी
- निवासी प्रमाण पत्र
- फसल विवरण आदि।
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana की आवेदन प्रक्रिया
- Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।

- अब आपको होमपेज पर पंजीकरण के विकल्प में “किसान पंजीकरण करे” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा

- अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य बुनियादी विवरणों का उपयोग करके खुद को पंजीकृत करें।
- अब आप अपने ज़मीन के रिकॉर्ड या खेती के सबूत दें।
- पहचान प्रमाण, बैंक पासबुक और फसल विवरण जैसे दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें।
- फसल के नुकसान की पुष्टि होने के बाद वित्तीय मदद सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
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सम्पर्क सूत्र
- नाम एवं पदनाम: रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, रांची, झारखंड (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड)
- ईमेल आईडी: jharkhand.coopregistrar[at]gmail[dot]com
- पता: पशुपालन भवन, तीसरी एवं चौथी मंजिल, खूंटी रोड, हेसाग, हटिया, रांची – 834003
पूछे जाने वाले प्रश्न
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana क्या है?
यह झारखंड सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से उनकी फसलें नष्ट होने पर आर्थिक सहायता देने की योजना है।
क्या यह बीमा योजना है?
नहीं यह बीमा योजना नहीं है। किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। यह एक सहायता योजना है।
किस तरह की फसल क्षति को कवर किया जाता है?
बाढ़, सूखा, तूफान या भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति को कवर किया जाता है।
क्या किसानों को आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होगा?
नहीं, किसानों को इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा।
मैं Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana के लिए कहां आवेदन कर सकता हूं?
झारखंड सरकार द्वारा दी गई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।