Bihar Viklang Pension Yojana: बिहार विकलांग पेंशन योजना बिहार सरकार द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत पहले उन्हें हर महीने केवल ₹400 मिलते थे लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर ₹1,100 कर दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार ने 21 जून 2025 को इस बदलाव की घोषणा की थी। यदि आप या आपके परिवार में कोई पात्र है तो आपको जल्द ही आवेदन करना होगा। अगर आप भी जानना चाहते है इस योजना का लाभ कैसे ले तो इस लेख को अंत तक पढ़े जिसमे हम आपको इस लेख के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण जानकारिया प्रदान करेंगे तथा Bihar Viklang Pension Yojana आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी बतायंगे।

बिहार विकलांग पेंशन योजना क्या है
बिहार विकलांग पेंशन योजना बिहार के शारीरिक रूप से अक्षम नागरिकों के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में अब ₹1,100 मिलेंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से ट्रांसफर की जायगी। इससे उन्हें दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। यह पेंशन सरकार की ओर से मासिक सहायता की तरह है ताकि दिव्यांगजन सम्मानपूर्वक और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकें। इस योजना को मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह गरीब और दिव्यांगजनों को बेहतर और सुरक्षित जीवन जीने में मदद करने के सरकार के मिशन का एक हिस्सा है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कई दिव्यांगजन काम नहीं कर सकते या अधिक कमा नहीं सकते। यह योजना उन्हें हर महीने ₹1,100 देकर मदद करती है ताकि वे बुनियादी चीजें खरीद सकें और बेहतर जीवन जी सकें। यह योजना दिव्यांगजन समुदाय के लिए सामाजिक न्याय और सम्मान को बढ़ावा देती है। इस पेंशन के माध्यम से सरकार दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से मजबूत, स्वतंत्र और समाज का हिस्सा बनाना चाहती है। मासिक सहायता प्रदान करके यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी दिव्यांगजन गरीबी या वित्तीय समस्याओं के कारण पीछे न छूट जाए।
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मुख्य तथ्य Bihar Viklang Pension Yojana
योजना का नाम | Bihar Viklang Pension Yojana |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
राज्य | बिहार |
वर्ष | 2025 |
लाभार्थी | राज्य के शारीरिक रूप से अक्षम नागरिक |
उद्देश्य | शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना |
सहायता राशी | हर महीने ₹1,100 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | अभी उपलब्ध नहीं |
पात्रता मापदंड
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वैध विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- विकलांगता प्रतिशत कम से कम 40% होना चाहिए।
- आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- व्यक्ति किसी अन्य योजना से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए।
- आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की सूची में होना चाहिए।
लाभ
- इस योजना के माध्यम से पात्र लोगों को अपने दैनिक जीवन और आवश्यक खर्चों के लिए हर महीने ₹1,100 की आर्थिक मदद मिलती है।
- यह पेंशन दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन, दवा और दैनिक खर्चों जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
- यह राशि मिलने से दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मविश्वास, सम्मान और अपने कुछ वित्तीय मामलों को स्वयं संभालने की क्षमता मिलती है।
- यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आर्थिक सहारा की तरह काम करती है जिससे उन्हें मुश्किल समय में कुछ राहत मिलती है।
- यह मासिक पेंशन उन परिवारों पर दबाव कम करती है जो पहले से ही अपने घरेलू और चिकित्सा खर्चों को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- यह राशि बिना किसी देरी के हर महीने की 10 तारीख को नियमित रूप से बैंक खाते में जमा की जाती है।
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आवश्यक दस्तावेज
- विकलांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 40% विकलांगता)
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- दो पासपोर्ट आकार के फ़ोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर आदि।
Bihar Viklang Pension Yojana की आवेदन प्रक्रिया
वर्तमान में Bihar Viklang Pension Yojana की आवेदन प्रक्रिया ऑफ़लाइन है। अभी आप केवल संबंधित कार्यालय में जाकर ही ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- Bihar Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप संबंधित कार्यालय में आधिकारिक स्रोत से पीडीएफ प्रारूप में बिहार विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र ले।
- फॉर्म मिलने के बाद फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और उसमें अपनी सभी सही व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, आयु, पता, विकलांगता और बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें।
- भरे हुए फॉर्म के साथ आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक जैसे सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म को दस्तावेजों के साथ अपने ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर या निर्दिष्ट सरकारी कार्यालय में प्रक्रिया के लिए जमा करें।
- फॉर्म जमा होने के बाद आपको प्रमाण के रूप में एक रसीद मिलेगी; इस पर्ची को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखें।
- इस तरह आप Bihar Viklang Pension Yojana के तहत आवेदन कर सकते है।
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सम्पर्क सूत्र
योजना से संबंधित किसी भी सहायता या समस्या के लिए आप स्थानीय ब्लॉक कार्यालय या आरटीपीएस काउंटर से संपर्क कर सकते हैं जहाँ आपने फॉर्म जमा किया था। आप अपडेट के लिए बिहार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
पूछे जाने वाले प्रश्न
Bihar Viklang Pension Yojana की पेंशन कब दी जाएगी?
जुलाई 2025 से हर महीने 10 तारीख को।
Bihar Viklang Pension Yojana के तहत अब मुझे कितनी राशि मिलेगी?
सरकार द्वारा योजना की धनराशि में बढ़ोतरी करने के बाद आपको डीबीटी के माध्यम से प्रति माह ₹1,100 मिलेंगे।
क्या मैं Bihar Viklang Pension Yojana में ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
नहीं, वर्तमान में यह प्रक्रिया केवल ऑफलाइन है।
मैं फॉर्म कहाँ जमा करूँ?
आपके ब्लॉक कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर।