मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 2025: जाने आवेदन प्रक्रिया, पात्रता व लाभ

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोज़गार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना 2.0 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के माध्यम से राज्य के 50 हजार युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम धामी की अध्यक्षता मे सचिवालय मे मंत्रिमंडल की बैठक हुई, इस बैठक मे 20 प्रस्तावो को मंजूरी दी गई है। इनमे से एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 2025 है। इस योजना के तहत राज्य के बेरोज़गार युवाओं को खुद का कोई रोज़गार शुरू करने के लिए 15 से 30% तक की सब्सिडी के साथ 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का  ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि वह खुद का को रोज़गार शुरू कर सकते है। इस योजना के तहत साल 2030 तक 50 हजार युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना 2.0 का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के इच्छुक व पात्र युवों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2.0

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है

उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे युवाओं को रोज़गार प्राप्त होगा और राज्य मे सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्यमो को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 2025 के अन्तर्गत राज्य के बेरोज़गार युवाओं को खुद का कोई रोज़गार शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इस ऋण पर 15 से 20% सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इसमे विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख व अन्य व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण लेने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। इसके अलावा सरकार ने स्वरोज़गार के लिए ऋण आवेदन को स्वीकृत करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसमे बैंक को पांच लाख रुपये तक का ऋण आवेदन को दो सप्ताह सप्ताह के भीतर स्वीकृत करना होगा। अब बैंक स्वरोज़गार के लिए ऋण आवेदनो को बैंक लंबे समय तक लटकाए नही रखेगें। बैंको को अब 5 लाख तक का लोन दो सप्ताह मे और 5 से 25 लाख तक को लोन को तीन सप्ताह मे मंजूरी करना होगा।

मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना का उद्देश्य

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित करना है। ताकि वह खुद को को रोज़गार शुरू कर सकते और सूक्ष्म, मध्य मध्यम और लघु उद्यम को बढ़ावा मिल सके। इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोज़गार युवाओं को खुद का को रोज़गार शुरू करने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलाव युवाओं को इस लोन पर सब्सिडी भी दी जाएगी। जिससे वह खुद का कोई रोज़गार शुरू करने के लिए प्रेरित होगें। राज्य सरकार ने साल 2030 तक 50 हजार बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के माध्यम से राज्य के युवाओं को रोज़गार प्राप्त होगा। जिससे राज्य मे बेरोज़गारी दर मे कमी आएगी और प्रदेश मे उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सकेगा।

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मुख्य तथ्य मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

योजना का नाममुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 2025
शुरू की गईसीएम पुष्कर सिंह धामी
राज्यउत्तराखंड
वर्ष2025
लाभार्थीराज्य के बेरोज़गार नागरिक
उद्देश्यउद्यम एंव उद्यमिता को बढ़ावा देना
लाभस्वरोज़गार हेतु लोन
लोन राशी25 हजार रुपये से लेकर 25 लाख तक
सब्सिडी राशी15 से 30 प्रतिशत तक।
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://msy.uk.gov.in/

पात्रता मापतंड

  • मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना 2.0 के लिए आवेदक उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • राज्य के बेरोजगार नागरिक इस योजना के लिए पात्र होगें।
  • आवदेक के पास पहले से कोई नौकरी या रोज़गार नही होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नही होना चाहिए।
  • आवेदक के पास खुद को एक बैंक खाता होना चाहिए ताकि वह आसानी से लोन प्राप्त कर सके।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के लाभ

  • उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना को शुरू किया गया है।
  • राज्य के बेरोज़गार नागरिको को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • इस योजना के जरिए राज्य के युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • ताकि वह स्वरोज़गार के लिए प्रोरित हो सके और प्रदेश मे उद्यम को बड़ावा मिल सके।
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत नागरिको को स्वरोज़गार के लिए 25 हजार से लेकर 25 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख व अन्य व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण दिया जाएगा।
  • इसके साथ ही युवाओं को लोन पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
  • यह ऋण युवाओं को न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष के लिए दिया जाएगा।
  • इस ऋण पर कोई भी कॉलेट्रल मार्जिन नही लिया जाएगा।
  • जिससे वह आसानी से खुद का कोई रोज़गार शुरू कर पाएगें और रोज़गार से जुड़ सकेगें।
  • राज्य के शहरी एंव ग्रामीण दोनो ही क्षेत्र के नागरिको को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • यह योजना राज्य मे बेरोज़गार दर को कम करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने मे मदद करेगी।
  • जिससे अधिक से अधिक बेरोजगार लोगो को रोज़गार मिलेगा।
  • यह योजना साल 2030 तक लागू रहेगी जिससे अधिक से अधिक युवाओं को रोज़गार मिलेगा।
  • राज्य सरकार ने 50 हजार से अधिक युवाओं को इस योजना का लाभ देने के लक्ष्य रखा है।
  • ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके।

जरूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नम्बर
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो।

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ऋण राशी

मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना 2.0 के अन्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र मे 25 लाख, सेवा एंव व्यापार क्षेत्र मे 10 लाख लागत और सूक्ष्म गतिविधि मे दो लाख रुपये की लागत तक परियोजना सम्मिलित की जाएगी। इसके अलावा पहले से स्थापित उद्योग ईकाई के विस्तर के लिए भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के आवेदको के लिए परियोजना लागत का 90 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और भूतपूर्वक सैनिक महिला एंव दिव्यांगजनो को परियोजना का 95 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

सब्सिडी

सीएम स्वरोजगार योजना 2.0 के अन्तर्गत जिला वर्गीकरण के आधार और स्वीकृत परियोजना लागत के सापेक्ष श्रेणी ए और बी के जिलो के लिए 2 लाख तक 30 प्रतिशत और 2 लाख से 10 लाख तक 25 प्रतिशत मार्जिन मनी बतौर सहायता के लिए मिलेगी। इसी प्रकार 10 लाख से 25 लाख तक 20 प्रतिशत जबकि श्रेणी-सी एंव डी के जिलो के लिए दो लाख तक 25 प्रतिशत दो लाख से 10 लाख तक 20 प्रतिशत और 10 लाख से 25 लाख तक मार्जिन सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 2025 ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना 2.0 की आधिकारिक वेबसाइट https://msy.uk.gov.in/ पर जाना है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 वेबसाइट
  • इसके बाद आपके सामने वेसबाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको Register का लिकं मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
Register
  • अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी, नाम, पता, शहर का नाम, पिन कोर्ड, पासवर्ड आदि को भरना है।
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करके Register पर क्लिक करना है।
  • अब आपको Login के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
Login
  • आपके सामने लॉगिन पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको अपना ईमेल आईडी दर्ज करना है।
  • इसके बाद आपको अपना पासवर्ड दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज कर देना है और लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगें जिसे जिसमे आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 2025 आवेदन ऑनलाइन का लिंक मिलेगा आपको उस पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
  • अंत मे आपको कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करते ही आपका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा और आपको एक रशीद प्राप्त होगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।

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सम्पर्क विवरण

अगर आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 2025 से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।

हेल्पलाइन नम्बर – 7617576909

पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को किसके द्वारा शुरू किया गया है?

मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना 2.0 को सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है?

इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोज़गार युवाओं को खुद का कोई रोज़गार शुरू करने के लिए 50 हजार रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

उत्तराखंड राज्य के कितने युवाओं को इस योजना का ला प्राप्त होगा?

राज्य के लगभग 50 हजार से भी अधिक बेरोज़गार युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

सीएम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋण की समय सीमा क्या है?

सीएम स्वरोज़गार योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण की समय सीमा न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष है।

इस योजना के तहत लिए गए ऋण पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी?

इस योजना के तहत लिए गए ऋण पर 15 से 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

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