हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब और बुज़ुर्ग लोगों को दी जाती है। अगर आपने इस पेंशन के लिए आवेदन किया है लेकिन आपको यह नहीं मिल रही है तो सबसे पहले जाँच लें कि आपका नाम हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। अगर नहीं है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी स्थिति जानने के लिए हमेशा सूची की जाँच करें। कभी-कभी आपका फ़ॉर्म कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की कमी के कारण अस्वीकार हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप सभी सही दस्तावेज़ों के साथ फिर से आवेदन कर सकते हैं। यह पेंशन बुज़ुर्गों को उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। अगर आप भी हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट देखना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़े जिसमे हम आपको लिस्ट देखने की सभी जानकारी प्रदान करेंगे।

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है
हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब बुजुर्गों को हर महीने 30,000 रुपये मिल रहे हैं। यह योजना उन बुजुर्गों की मदद करती है जिन्हें रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। सरकार ने 1 जुलाई 1991 को इस पेंशन योजना की शुरुआत की थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब पेंशन सिर्फ़ 100 रुपये प्रति महीने थी। समय के साथ सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर मदद के लिए इस राशि में बढ़ोतरी की है। यह पेंशन उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जिनके पास कोई दूसरी आय नहीं है। इससे उन्हें हर महीने खाना, दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं। 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के और नियमों को पूरा करने वाले लोग इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना दर्शाती है कि सरकार बुजुर्गों को बेहतर और ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी जीने में मदद करने की कोशिश कर रही है।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य
हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन बुजुर्गों की मदद करना है जिनके पास कोई आय या सहारा नहीं है। बहुत से बुजुर्ग लोग काम नहीं कर सकते और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यह योजना उन्हें हर महीने पैसे देती है ताकि वे सम्मान के साथ रह सकें और अपनी दैनिक ज़रूरतों जैसे भोजन, दवा, कपड़े और अन्य खर्चों को पूरा कर सकें। सरकार ने यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की है कि बुढ़ापे में वरिष्ठ नागरिकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। यह योजना उनकी चिंताओं को कम करने में मदद करती है और उन्हें वित्तीय सहायता देती है। पेंशन यह भी दर्शाती है कि सरकार बुजुर्गों की परवाह करती है। इस मदद से बुजुर्ग लोग दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर हुए बिना बेहतर जीवन जी सकते हैं।
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मुख्य तथ्य हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट
आर्टिकल का नाम | हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट |
राज्य | हरियाणा |
वर्ष | 2025 |
लाभार्थी | हरियाणा के बुजुर्ग लोग |
लाभ राशि | 3000 रुपए प्रतिमाह |
आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pension.socialjusticehry.gov.in/ |
पात्रता मापदंड
- पेंशन पाने के लिए व्यक्ति को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
- जन्म तिथि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में दी गई जन्म तिथि से मेल खानी चाहिए।
- आवेदक का बैंक में खाता होना चाहिए।
लाभ
- हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सभी लाभार्थी बुजुर्गों को हर महीने 30,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से मिलने वाली मासिक वित्तीय सहायता वृद्ध लोगों को भोजन, दवाइयाँ खरीदने और दैनिक ज़रूरतों को आसानी से पूरा करने में मदद करती है।
- यह उन बुज़ुर्गों के लिए बहुत उपयोगी है जिनके पास न तो कोई नौकरी है और न ही कोई आय।
- पेंशन वृद्ध लोगों सम्मान के साथ जीने और दूसरों पर निर्भर न रहने में मदद करती है।
- यह योजना बुढ़ापे में वित्तीय सहायता और मानसिक शांति प्रदान करती है।
- इस योजना के माध्यम से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल अस्पताल जाने या ज़रूरी सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है।
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आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर।
वित्तीय सहायता
1991 से 2014 के बीच हरियाणा की वृद्धावस्था पेंशन 23 साल में धीरे-धीरे बढ़कर ₹100 से ₹1000 हो गई। लेकिन 2014 से 2024 तक जब भाजपा की सरकार थी और मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री थे पेंशन की राशि में तेज़ी से वृद्धि हुई। सिर्फ़ 10 साल में यह ₹1000 से ₹3000 हर महीने हो गई। इससे कई वृद्ध लोगों को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए बेहतर सहायता मिली। सरकार ने ज़्यादा पैसे दिए ताकि बुज़ुर्ग लोग बेहतर ज़िंदगी जी सकें। इस बदलाव ने उन लोगों के लिए ज़िंदगी आसान बना दी जिनके पास बुढ़ापे में कोई आय या सहारा नहीं था।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट देखने की प्रक्रिया
- हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट देखने के लिए अपने डिवाइस पर आधिकारिक वेबसाइट Pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएं।

- वेबसाइट के होम पेज पर आगे जारी रखने के लिए “लाभपात्रों की सूची देखें” नामक विकल्प पर क्लिक करें।

- क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा आपको वहां सभी आवश्यक विवरण सही-सही भरने होंगे।
- अपने जिले का नाम, ब्लॉक, गांव, क्षेत्र, वार्ड भरें और सही पेंशन नाम सावधानी से चुनें।
- कोई भी एक लाभार्थी आईडी दर्ज करें दिखाया गया सुरक्षा कोड टाइप करें, फिर “लाभों की सूची देखें” पर क्लिक करें।
- इसके बाद हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट खुल जाएगी और आप इसमें अपना नाम आसानी से देख सकते हैं।
- इस तरह आप असनी से हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते है।
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सम्पर्क सूत्र
- हेल्पलाइन: 0172-2715090
- सरल हेल्पलाइन: 1800-2000-023
पूछे जाने वाले प्रश्न
कौन हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकता है?
हरियाणा में रहने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जिनकी आय ₹3 लाख से कम है, आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट में नाम कैसे देखें?
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट को आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते है।
यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो क्या होगा?
यदि आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो गायब दस्तावेजों की जाँच करें, उन्हें ठीक करें और सभी आवश्यक कागजात ठीक से संलग्न करके फिर से आवेदन करें।