Bihar Badh Rahat Yojana: हर साल मानसून के दौरान बिहार के कई इलाकों में भारी बाढ़ आती है। इस बाढ़ से घरों, फसलों, पशुओं और लोगों की कमाई को नुकसान पहुँचता है। बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए बिहार सरकार ने बिहार बाढ़ राहत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक प्रभावित परिवार को ₹7000 की आर्थिक मदद दी जाती है। यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजा जाता है। अगर आप भी बाढ़ पीड़ित है और इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़े जिसमें हम आपको इस योजना की सभी जानकारिया प्रदान करेंगे तथा Bihar Badh Rahat Yojana की आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी बतायंगे।

बिहार बाढ़ राहत योजना क्या है
बिहार बाढ़ राहत योजना बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शुरू की गई एक राहत योजना है। यह बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को ₹7000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना में लाभार्थियों को धनराशि आसानी से सुरक्षित रूप से देने के लिए यह सहायता DBT के माध्यम से दी जाती है। यह योजना विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित जिलों, ब्लॉकों या गांवों में रहने वाले लोगों के लिए है। इस योजना में पात्र परिवारों के नाम आधिकारिक लाभार्थी सूची में जोड़े जाते है और केवल उन्हीं लोगों को धनराशि मिलेगी जिनके नाम सूचीबद्ध हैं। सरकार राहत शिविरों के माध्यम से भोजन, आश्रय और सहायता भी प्रदान करती है। इसका उद्देश्य बाढ़ से हुए नुकसान से परिवारों को शीघ्र और सुरक्षित रूप से उबरने में मदद करना है।
बिहार बाढ़ राहत योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। बिहार में हर साल बाढ़ से घर, फसलें और जीवन नष्ट हो जाते हैं। सबसे अधिक नुकसान गरीब परिवारों को होता है। इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को ₹7000 की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि उन्हें आवश्यक चीजें खरीदने, क्षति की मरम्मत करने और दैनिक जीवन फिर से शुरू करने में मदद करती है। यह शिविरों के माध्यम से उन्हें भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी सहायता भी सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य बाढ़ पीड़ितों के तनाव को कम करना और उन्हें फिर से सामान्य जीवन जीने में मदद करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह कठिन समय में लोगों के साथ खड़ी है।
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मुख्य तथ्य Bihar Badh Rahat Yojana
योजना का नाम | बिहार बाढ़ राहत योजना |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
विभाग | आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार |
राज्य | बिहार |
वर्ष | 2025 |
लाभार्थी | बिहार के बाढ़ प्रभावित परिवार |
उद्देश्य | बाढ़ प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | प्रति प्रभावित परिवार ₹7000 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | state.bihar.gov.in/disastermgmt |
पात्रता मापदंड
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- क्षेत्र (ज़िला, प्रखंड, गाँव) बाढ़ प्रभावित घोषित होना चाहिए।
- बाढ़ के कारण घर, फसल या संपत्ति को नुकसान या क्षति होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार का नाम आधिकारिक सूची में शामिल होना चाहिए।
- परिवार का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।
लाभ
- Bihar Badh Rahat Yojana के माध्यम से हर बाढ़ प्रभावित परिवार को मुश्किल समय में सरकार की ओर से ₹7000 की सहायता राशि मिलेगी।
- यह धनराशि सीधे बैंक खाते में जाती है जिससे लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
- बाढ़ प्रभावित परिवारों को भोजन, पेयजल और सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में शिविर लगाए जाते हैं।
- पीड़ितों को तुरंत आर्थिक मदद मिलती है जिससे वे नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और कुछ राहत के साथ अपनी दिनचर्या फिर से शुरू कर सकते हैं।
- यह योजना बाढ़ में अपने घरों या फसलों के क्षतिग्रस्त होने के बाद गरीब लोगों को सहायता प्रदान करके उन्हें जीवन फिर से शुरू करने में मदद करती है।
- बाढ़ पीड़ितों जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है उनके लिए यह योजना उन्हें नई आशा और जीवन को फिर से शुरू करने का एक रास्ता प्रदान करती है।
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आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण
- बैंक खाता विवरण
- नुकसान का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आदि।
Bihar Badh Rahat Yojana की आवेदन प्रक्रिया
बिहार बाढ़ राहत योजना के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑफलाइन है। आवेदन में आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल होना चाहिए। नाम दर्ज करने की प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं है और स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाती है। आप अपना नाम तीन तरीकों से जुड़वा सकते हैं: मुखिया (ग्राम प्रधान), अपने क्षेत्र के वार्ड सदस्य से संपर्क करके, या प्रखंड आपदा प्रबंधन कार्यालय जाकर। सूची में नाम दर्ज होने के बाद आप सरकार की ओर से इस बाढ़ राहत योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1. मुखिया या वार्ड सदस्य के माध्यम से आवेदन करें
- अपने गाँव में बाढ़ राहत योजना के तहत लाभार्थी सूची में नाम जोड़ने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति से पूछें।
- अपने सभी आवश्यक दस्तावेज़ मुखिया या वार्ड सदस्य को दें और उनसे अपने परिवार का नाम शामिल करने का अनुरोध करें।
- दस्तावेज जमा करने के बाद लाभार्थी सूची में आपका नाम दर्ज होने के प्रमाण के रूप में रसीद प्राप्त करें।
2. प्रखंड आपदा कार्यालय के माध्यम से आवेदन करें
- अपने प्रखंड के आपदा प्रबंधन कार्यालय जाएँ और बाढ़ राहत के लिए अपना नाम दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में पूछें।
- वहाँ सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें और अधिकारी को बताएँ कि आप अपना नाम सूची में शामिल करना चाहते हैं।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के बाद एक पावती रसीद प्राप्त करें ताकि आप बाद में अपने आवेदन की स्थिति देख सकें।
3. सरकारी शिविरों के माध्यम से आवेदन करें
- अपने गाँव या आस-पास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार द्वारा स्थापित राहत शिविर में जाएँ।
- राहत सूची में नाम दर्ज करने के लिए शिविर के कर्मचारियों को परिवार और बैंक खाते की सभी जानकारी प्रदान करें
- सत्यापन के बाद आपका नाम शामिल किया जाएगा और आपको भुगतान की आगे की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा।
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सम्पर्क सूत्र
यदि आपको कोई समस्या आती है या कोई प्रश्न है, तो आप संपर्क कर सकते हैं:
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
- आधिकारिक वेबसाइट: state.bihar.gov.in/disastermgmt
- व्यक्तिगत सहायता के लिए अपने ब्लॉक-स्तरीय आपदा कार्यालय जाएँ।
पूछे जाने वाले प्रश्न
Bihar Badh Rahat Yojana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
केवल बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग ही आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Badh Rahat Yojana के तहत कितनी राशि दी जाती है?
प्रति परिवार ₹7000 सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं।
क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
नहीं, Bihar Badh Rahat Yojana की आवेदन प्रक्रिया केवल ऑफ़लाइन है।
मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम सूची में है या नहीं?
लाभार्थियों की सूची एक सप्ताह के भीतर state.bihar.gov.in/disastermgmt पर अपलोड कर दी जाएगी।
अगर मेरा नाम नहीं जुड़ता है तो क्या होगा?
प्रखंड कार्यालय जाएँ या अपने मुखिया/वार्ड सदस्य से दोबारा संपर्क करें। आप राहत शिविरों में भी पंजीकरण करा सकते हैं।